Saurabh Sharma case: परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा जेल से बाहर आने की पूरी जुगत में लगा है। सौरभ शर्मा और उसके राजदार शरद जैसलवाल की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 19 मई की तारीख दी है। दोनों की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। ED ने कोर्ट में जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का वक्त मांगा है। इस बीच सौरभ के बिजनेस पार्टनर चेतन सिंह गौर की ओर से अभी तक कोई जमानत की अर्जी नहीं लगाई गई है।
ED कोर्ट में 16 मई को होगी सुनवाई
सौरभ शर्मा और उसके दोनों राजदारों चेतन सिंह गौर एवं शरद जायसवाल को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की स्पेशल कोर्ट में पेश होना था। लेकिन 5 मई को सुनवाई नहीं हुई। ईडी कोर्ट द्वारा मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख दी गई। बता दें सौरभ और शरद की ओर से ईडी की स्पेशल कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी। लेकिन विशेष न्यायाधीश सचिन घोष ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
ED तैयार कर रही है सप्लीमेंट्री चार्जशीट
सौरभ शर्मा मामले को लेकर ईडी की जांच लगातार जारी है। ईडी की टीम इस मामले में चालान पेश करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस मामले से जुड़े ड्राइवर प्यारेलाल केवट जैसे कई किरदार अभी बाहर है। वहीं अब तक की ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश का मालिक सौरभ ही है। सौरभ के राजदार चेतन ने ईडी की पूछताछ में इस बात को स्वीकार किया है।