बिलासपुर – छत्तीसगढ़ शासन की स्थानांतरण नीति 2025 एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के बिंदु क्रमांक 3.17 के अनुसार, 5 जून 2025 से सभी कार्य आदेश एवं संलग्नीकरण को समाप्त माना गया है।
शिक्षा विभाग ने शाला व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से कार्य आदेश एवं संलग्नीकरण को संयोजित कर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके लिए उन्हें नीति में शिथिलता भी प्रदान की गई है।

लेकिन अन्य विभागों में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। कई कर्मचारी बिना किसी शासकीय आदेश के स्वयं का संलग्नीकरण समाप्त कर लाभ उठा रहे हैं, जबकि कई अधिकारी-कर्मचारी अब भी मनचाहे स्थानों पर कार्य आदेश या संलग्नीकरण पर टिके हुए हैं।

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानांतरण नीति को कुछ चहेते कर्मचारियों को लाभ दिलाने के औजार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च अधिकारी भी इस स्थिति को लेकर या तो अनजान हैं या फिर आंख मूंदे हुए हैं।
अब देखना यह है कि शासन इस लापरवाही और नियमों की अनदेखी पर क्या सख्त कदम उठाता है। (आगामी एपिसोड में और खुलासे जारी रहेंगे…)